सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले मामले में दी जमानत
नई दिल्ली, 14 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। यह फैसला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने सुनाया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को पहली बार इस मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद, 26 जून को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में उन्हें गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12 जुलाई को उन्हें जमानत मिलने के बावजूद सीबीआई की गिरफ्तारी के कारण केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही थे।
इस फैसले के बाद, मुख्यमंत्री केजरीवाल की कानूनी टीम ने इसे न्याय की जीत बताया है। वहीं, विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक साजिश के रूप में पेश करते हुए प्रतिक्रिया दी है।
यह मामला दिल्ली की विवादित शराब नीति से संबंधित है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। मामले की जांच अभी भी जारी है।