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मूवी टिकट के साथ पॉपकॉर्न खरीदा तो लगेगा 6 गुना ‘लगान’, जानिए GST की पूरी जानकारी

पॉपकॉर्न पर GST को लेकर विवाद: क्यों चर्चा में है ये सस्ता सा स्नैक?

आजकल गली-मुहल्ले में बिकने वाला पॉपकॉर्न एक आम चीज होने के बावजूद चर्चा का विषय बन चुका है। इसके पीछे कारण है पॉपकॉर्न पर लागू होने वाले GST (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) का विवाद। हाल ही में इस विषय पर विवाद छिड़ा है कि पॉपकॉर्न पर लगने वाले टैक्स की दर क्या होनी चाहिए। यहां तक कि बड़े-बड़े लोग भी इस मुद्दे पर ट्वीट करने लगे हैं और इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूवी थियेटर में पॉपकॉर्न खरीदने पर आपको कितना अधिक टैक्स देना पड़ेगा? आइए जानते हैं कि GST का पूरा हिसाब-किताब क्या है और किस तरह पॉपकॉर्न की कीमत पर इसका असर पड़ता है।


मूवी टिकट के साथ पॉपकॉर्न खरीदा तो क्यों बढ़ेगा टैक्स?

सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न का सेवन हर फिल्म प्रेमी का पसंदीदा हिस्सा है। अगर आपने मूवी टिकट के साथ पॉपकॉर्न खरीदा तो आपको यह सामान्य पॉपकॉर्न से कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा।

साधारणतः, खुले में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर केवल 5% GST लगता है, लेकिन अगर आपने मूवी टिकट के साथ पॉपकॉर्न खरीदा तो आपको 6 गुना ज्यादा यानी 28% GST चुकाना पड़ेगा। यही नहीं, इस पॉपकॉर्न को कंपोजिट सप्लाई के रूप में माना जाता है, यानी इसका GST दर मूवी टिकट की दर के आधार पर तय किया जाता है।


पॉपकॉर्न पर तीन अलग-अलग तरह के GST

पॉपकॉर्न पर GST की अलग-अलग दरें लागू होती हैं, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पॉपकॉर्न किस रूप में खरीदा है:

  1. खुले में बिकने वाला पॉपकॉर्न: अगर आप सिनेमाघरों या मॉल्स में खुले पैकेट में पॉपकॉर्न खरीदते हैं, तो उस पर केवल 5% GST लगता है। यह सामान्य पॉपकॉर्न है जिसमें कोई मसाले या चीनी शामिल नहीं होती है।
  2. पैक्ड और लेबल किया गया पॉपकॉर्न: अगर पॉपकॉर्न पहले से पैक और लेबल किया हुआ है, तो उस पर 12% GST लगाया जाएगा।
  3. कारमेलाइज पॉपकॉर्न: यदि पॉपकॉर्न में चीनी या अन्य मीठी चीज़ें मिलाई गई हैं, तो इसे चीनी कन्फेक्शनरी माना जाएगा, और इस पर 18% GST लगेगा।

पॉपकॉर्न पर GST: कैसे इससे प्रभावित होगी आपकी जेब?

अब सवाल यह उठता है कि इन विभिन्न दरों से आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? यदि आप मूवी थियेटर में पॉपकॉर्न खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि यह आपको केवल 28% GST में ही मिलेगा यदि आपने पॉपकॉर्न और टिकट एक साथ खरीदी। यदि आप खुले में पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो इसे केवल 5% GST के साथ खरीदा जा सकता है।

यह बेतहाशा वृद्धि पॉपकॉर्न की कीमतों को प्रभावित कर सकती है, और इसके साथ ही सिनेमाघरों में खाना खरीदने के खर्चे में भी इजाफा हो सकता है।


क्या यह GST बढ़ोतरी उचित है?

इस टैक्स विवाद ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या पॉपकॉर्न पर इतना अधिक टैक्स लगाना उचित है। कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने इसे “अत्यधिक” करार दिया है और कुछ ने तो इस पर कानून को बदलने की मांग भी की है। हालांकि, यह देखा जाएगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या निर्णय लिया जाता है।

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