सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: संभल मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को राहत, निचली अदालत के आदेश पर रोक
1. सुप्रीम कोर्ट ने दी फौरी राहत
संभल जामा मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक मस्जिद कमेटी की याचिका हाई कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, ट्रायल कोर्ट मामले में आगे की कार्यवाही नहीं करेगा।
2. सर्वे रिपोर्ट रहेगी सीलबंद
सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्देश दिया कि एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा और इस दौरान उसे खोला नहीं जाएगा। कोर्ट ने यूपी प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया है कि शांति और सद्भाव बनाए रखें और कोई अप्रिय घटना न हो।
3. अगली सुनवाई 8 जनवरी को
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2025 को तय की है। तब तक ट्रायल कोर्ट इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं कर सकेगा। अदालत ने जोर देकर कहा कि मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी।
4. मदनी और बर्क ने क्या कहा?
- जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा, “पुराने विवादों को उखाड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष नींव कमजोर हो रही है।”
- सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा, “हम शांति चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसे बनाए रखेगा।”
5. सुरक्षा के कड़े इंतजाम
संभल में जुमे की नमाज के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
- कोर्ट परिसर और शहर के अन्य इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
- प्रशासन ने चप्पे-चप्पे पर निगरानी के लिए विशेष कदम उठाए हैं, ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे।
6. मामले का महत्व
यह मामला देश में धार्मिक विवादों के बढ़ते मामलों का प्रतीक बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल कानूनी प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि शांति और सद्भाव को बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाकर संवेदनशील मामले में सभी पक्षों को शांति बनाए रखने का संदेश देता है। अब, 8 जनवरी की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, जब इस विवाद में आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।


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